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बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा लोगों को भारत सरकार का ग़ुलाम बनाया जा रहा है विरोध करने पर केस दर्ज किए जा रहे है

06 Jul 2026, 12:32 PM • By M SALEEM KHAN

सरकार के फ़ैसलों का विरोध करना या उसके ख़िलाफ़ नारे लगाना किसी नागरिक को किसी क्षेत्र से निकालने का वैध आधार नहीं हो सकता।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में यह टिप्पणी करते हुए सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी के ख़िलाफ़ जारी एक्सटर्नमेंट ऑर्डर (किसी व्यक्ति को किसी इलाक़े या ज़िले से बाहर रखने/निकालने का आदेश) को रद्द कर दिया।

जस्टिस माधव जामदार ने मुंबई पुलिस की कार्रवाई की कड़ी आलोचना की।

पुलिस ने सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ़ इंडिया (एसडीपीआई) के महाराष्ट्र महासचिव और पूर्व लोकसभा उम्मीदवार सईद चौधरी को एक साल के लिए मुंबई और आसपास के इलाक़ों से बाहर करने का आदेश दिया था।

जज ने सवाल उठाया कि 'बीजेपी सरकार मुर्दाबाद' और 'अमित शाह मुर्दाबाद' जैसे नारे कार्रवाई का आधार कैसे बन सकते हैं।

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उन्होंने देशभर में हाल के परीक्षा पेपर लीक के ख़िलाफ़ हो रहे प्रदर्शनों का भी ज़िक्र किया. सुनवाई के दौरान जज ने मौखिक रूप से कहा कि पुलिस अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह हैं, किसी मंत्री के अधीन काम करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि नागरिकों को सरकार के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ विरोध और आंदोलन करने का अधिकार है।

सिर्फ़ विरोध प्रदर्शन करने या नारे लगाने के आधार पर पुलिस किसी व्यक्ति को उसके अपने शहर से बाहर करने का आदेश नहीं दे सकती।

जस्टिस माधव जामदार ने सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी के ख़िलाफ़ एक्सटर्नमेंट ऑर्डर को रद्द कर दिया।

'विरोध करना नागरिकों का अधिकार है'

लीगल मामलों की न्यूज़ वेबसाइट लाइव लॉ के अनुसार, जस्टिस जामदार ने कहा, "यह क्या हो रहा है? सभी नागरिकों को भारत सरकार का ग़ुलाम बनाया जा रहा है।

वे विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, यह सब क्या है? अब इतने पेपर लीक हो चुके हैं. अगर लोग विरोध करें, तो आप उनके ख़िलाफ़ केस दर्ज कर देंगे... यह क्या है?

''विरोध करना नागरिकों का अधिकार है. याचिकाकर्ता ने सिर्फ 'बीजेपी सरकार मुर्दाबाद' और 'अमित शाह मुर्दाबाद' जैसे नारे लगाए थे. नागरिक ऐसे नारे क्यों नहीं लगा सकते? 

सिर्फ़ ऐसे नारे लगाने पर एक्सटर्नमेंट ऑर्डर कैसे जारी किया जा सकता है?"

जस्टिस माधव जामदार ने एक्सटर्नमेंट ऑर्डर को रद्द कर दिया और कहा कि यह आदेश केवल इसलिए पारित किया गया क्योंकि चौधरी ने विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया और उनमें हिस्सा लिया।

आदेश में कहा गया, "भारत सरकार के कुछ फ़ैसलों का विरोध करने मात्र के आधार पर चौधरी को निर्वासित करने की कार्रवाई याचिकाकर्ता के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार और गरिमा के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन करती है।

मुंबई उपनगर के चेंबूर निवासी सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी), बाबरी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद विवाद।

वक्फ बोर्ड में कथित भ्रष्टाचार और ईंधन क़ीमतों में वृद्धि जैसे मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने में सक्रिय रहे हैं।

उनकी याचिका में कहा गया कि अक्तूबर 2025 में महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम (एमपीए) के तहत उनके ख़िलाफ़ एक्सटर्नमेंट की कार्यवाही शुरू की गई थी।

यह कार्रवाई 2019 से 2024 के बीच उनके ख़िलाफ़ दर्ज कई एफ़आईआर के आधार पर शुरू की गई।

सुप्रीम कोर्ट के जाने-माने वकील प्रशांत भूषण ने जस्टिस माधव जामदार के फ़ैसले की प्रशंसा करते हुए एक्स पर लिखा है।

यह दिखाता है कि अब भी ऐसे जज मौजूद हैं, जिनमें सरकार से सवाल पूछने और नागरिकों के अधिकारों के पक्ष में खड़े होने का साहस है. सराहनीय।

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